Gutkha-Pan Masala Ban: तेलंगाना ने इस समय में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के संरक्षण के संदर्भ में है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त, जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। तेलंगाना के खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने 24 मई 2024 से गुटखा और पान मसाला के उत्पादन, भंडारण, वितरण, परिवहन और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है।
Why Gutkha, Pan Masala Banned..?
तंबाकू और पान मसाला सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। तंबाकू में निकोटीन, कार्सिनोजन, और अन्य कई जहरीले पदार्थ होते हैं जो श्वसन और हृदय स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। पान मसाला में भी विभिन्न निकोटीनोयदी और केमिकल्स होते हैं जो मुँह, गला, और पाचन तंत्र को नुकसान पहुँचाते हैं। ये दोनों उत्पादों की लगातार उपयोग सेहत के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, जैसे कि कैंसर, दिल की बीमारी, उच्च रक्तचाप, और श्वसन समस्याएँ।
नियम उल्लंघन करने वालो को मिलेगी कड़ी सजा..
24 मई 2024 से तेलंगाना राज्य में गुटखा और पानमसाला का उत्पादन, भंडारण, बिक्री, वितरण, या परिवहन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। जो भी इस नियम का उल्लंघन करेगा, उसे कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा। सरकार का मानना है कि इस बैन से तंबाकू से होने वाली मौतों और बीमारियों में कमी आएगी। ये बैन लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने और उन्हें तंबाकू से दूर रखने का एक महत्वपूर्ण कदम है।